बेंगलुरु। कर्नाटक की दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों—आईएएस रोहिणी सिंधुरी और आईपीएस रूपा मौद्गिल—के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण पहल की है। शीर्ष अदालत ने मामले को मध्यस्थता के जरिए निपटाने का निर्णय लेते हुए एक पूर्व न्यायाधीश को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई उनके करियर और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अदालत ने उम्मीद जताई कि बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकल सकता है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को राहत देते हुए फिलहाल कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी होने तक अदालत में चल रही अन्य कार्रवाई स्थगित रहेगी।
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह विवाद बाद में सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप और कानूनी मुकदमों तक पहुंच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों अधिकारी आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकाल सकेंगी।



