Raipur Rape Case: नौकरी की तलाश में आई युवती से दुष्कर्म, आरोपी को 12 साल की सजा

0

रायपुर। नौकरी की तलाश में रायपुर पहुंची एक युवती से दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति योजना-2018 के तहत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

मामला उरला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी शुभम शुक्ला मध्य प्रदेश के राजेंद्र नगर का निवासी है और रायपुर में किराए के मकान में रहता था। युवती जून 2024 में नौकरी की तलाश में रायपुर पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर 25 जून 2024 को उरला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्देश भी दिया गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here