चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिना अनुमति नहीं छपेंगे राजनीतिक विज्ञापन

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भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव और उपचुनाव 2026 के दौरान प्रिंट मीडिया में चुनावी विज्ञापनों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं।

चुनाव से एक दिन पहले और मतदान के दिन लागू होगा नियम

आयोग के अनुसार, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन किसी भी राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन तभी संभव होगा, जब उसे राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणित किया गया हो।

बिना अनुमति कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा

आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति बिना पूर्व-प्रमाणन के प्रिंट मीडिया में चुनावी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा। उम्मीदवारों को जिला स्तर की एमसीएमसी में आवेदन करना होगा, जबकि पंजीकृत राजनीतिक दल राज्य स्तरीय एमसीएमसी से अनुमति लेंगे।

तय समय सीमा के भीतर करना होगा आवेदन

आयोग ने प्री-सर्टिफिकेशन के लिए समय सीमा भी तय की है। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान के मद्देनजर 8 और 9 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए प्रमाणन अनिवार्य होगा। वहीं, तमिलनाडु में 23 अप्रैल के मतदान के लिए 22 और 23 अप्रैल तथा पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध मतदान के कारण 23 और 29 अप्रैल को यह नियम लागू रहेगा।

दो दिन पहले जमा करना होगा आवेदन

आयोग के अनुसार, प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के इच्छुक उम्मीदवारों और दलों को कम से कम दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन देना होगा। राज्य और जिला स्तर की समितियों को इस प्रक्रिया के लिए सक्रिय कर दिया गया है, ताकि समय पर जांच और प्रमाणन सुनिश्चित किया जा सके।

‘पेड न्यूज’ पर भी रहेगी कड़ी नजर

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एमसीएमसी केवल विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ‘पेड न्यूज’ यानी पैसे देकर छपवाई गई खबरों के संदिग्ध मामलों पर भी निगरानी रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

निष्पक्ष चुनाव के लिए अहम पहल

आयोग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा अनुचित लाभ उठाने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग ने सभी दलों और उम्मीदवारों से नियमों का पालन करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सहयोग देने की अपील की है। (इनपुट: आईएएनएस)

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