शादी का झांसा देकर सालों तक देहिक शोषण : झारखंड के युवक को जशपुर की अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा जश

0

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सश्रम कारावास भुगतनी होगी।

शादी के दबाव से फरार हुआ आरोपी
मामले में आरोपी की पहचान 29 वर्षीय वासिफ अंसारी निवासी सिमडेगा, झारखंड के रूप में हुई है। आपको बता दें कि, आरोपी वर्ष 2019 से दिसंबर 2023 तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया।

2018 में हुई थी पीड़िता की आरोपी से मुलाकात
पीड़िता ने 19 जनवरी 2024 को थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि, वह कुनकुरी में किराए के मकान में रहकर एक दुकान में काम करती थी। वर्ष 2018 में जशपुर में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान आरोपी ने प्रेम और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और कई वर्षों तक उसका शोषण करता रहा।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पीड़िता की शिकायत पर कुनकुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने वर्ष 2024 में ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

आरोपी को मिली 10 साल की सजा
मामले की जांच कुनकुरी एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी और तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील सिंह ने की थी। वहीं, लोक अभियोजक अजीत रजक की पैरवी और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here