सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार व म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे, ‘इंट्राडे’ कारोबार पर रोक

0

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को शेयर बाजार और ‘म्यूचुअल फंड’ में निवेश की अनुमति दे दी है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर बाजार, प्रतिभूतियों, ऋणपत्र और ‘म्यूचुअल फंड्स’ में निवेश की अनुमति दी गई है.

उन्होंने बताया कि यह संशोधन नियम 19 में नया उपखण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारर्दिशता सुनिश्चित करना है. अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्राडे कारोबार, ‘आज खरीदें-कल बेचें’ (बीटीएसटी), वायदा एवं विकल्प तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रवृति की निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here